चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग’ सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर सहायक – सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्यपर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन ।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर - थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के सामने देहरादून - 248008

  • उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग’ के माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 03 रिक्त पदों, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड के अंतर्गत कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता के 03 रिक्त पदों, उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पदों, राज्य सम्पत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 05 रिक्त पदों, आवास निरीक्षक के 01 रिक्त पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पदों तथा कार्यपर्यवेक्षक के 06 रिक्त पदों अर्थात कुल 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 01.11.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि

04.10.2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि

11.10.2024

ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि

01.11.2024

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि / अवधि

05.11.2024 से 08.11.2024

लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि

19.01.2025

  • इन पदों में से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी व लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अर्हकारी (Qualifying) टंकण परीक्षा होगी ।
  • अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का Phone / Mobile Number व E-Mail ही भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी, अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना आदि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें ।

आयु

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।
(क) – परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह ‘ग’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है । उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6 / 1 /72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

आवेदन हेतु पात्रता

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य / वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:-
(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो ।
(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास / स्थाई निवास प्रमाण-पत्र धारक हो ।
(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की
हो ।
परन्तु यह कि सैनिक / अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र / पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक-1097/XXX (2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार “जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। “उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं।”
ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं । उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।
(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX (2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा ।”

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण

i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए । एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू०के०एस०एस०एस०सी० द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा ।
iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150wx200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150wx 100H px ) को जे०पी०जी० / जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा ।
vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नैट बैंकिंग / यू०पी०आई० से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन / परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र / अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई-मेल करें।
viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरें जाते है, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा ।
ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा ।

x. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो ।
xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION ” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य
है ।
xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

शुल्क

श्रेणी शुल्क
अनारक्षित (Unreserved) / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

300.00

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC) / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

150.00

उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)

150.00

अनाथ ( ORPHAN)

00.00

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